चार्ज शीट

पटना के गांधी मैदान में आतंकी हमले में अदालत ने 9 लोगों को माना दोषी, 4 को फांसी 2 को उम्रकैद और 2 को 10 साल तथा एक को 7 साल की कैद की सुनाई सजा – चंद्रकांत मिश्र/अमरनाथ यादव


पटना के इसी जनसभा में विस्फोट हुआ था (फाईल फोटो)

नई दिल्ली/पटना। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को एक जनसभा का कार्यक्रम था,मोदी के संबोधन के दौरान अचानक सुबह 9 बजे के आसपास यहां तेज विस्फोट की आवाज सुनाई देती है। मैदान में भारी अफरातफरी के साथ चीख पुकार मच जाती है।
बताया जाता है कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक लगातार 7 बम ब्लास्ट होते हैं। इनमें पहला ब्लास्ट स्टेशन और बाकी 6 गांधी मैदान में होते हैं। इस बम विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी 89 लोग घायल हुए थे।

आज इस घटना के 8 साल पूरे होने पर पिछले महीने 23 अक्टूबर को पटना सिविल कोर्ट में NIA के विशेष अदालत ने सीरियल बम ब्लास्ट के सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने 8 साल 5 दिन बाद 1 नवंबर को सजा सुनाई। इसमें 4 को फांसी, 2 को उम्रकैद, 2 को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई।

कहा जाता है कि मुजीबुल्लाह ने ही गांधी मैदान में आईईडी, आलू बम और लोटस बम प्लांट किए थे। आतंकियों ने जिलेटिन की छड़ समेत अन्य विस्फोटक रांची,रायपुर और मिर्जापुर से खरीदे थे। इम्तियाज कुकर बम और हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी मानव बम बनाने में माहिर है। जब हैदर को जानकारी हुई कि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा तगड़ी है तो मानव बम बनाने का प्लान बदल दिया गया था।

इस बम ब्लास्ट केस में 9 आतंकियों हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी,इम्तियाज अंसारी,मुजीबुल्लाह,नोमान अंसारी,उमर सिद्दीकी,अजहरुद्दीन कुरैशी,अहमद हुसैन,फिरोज असलम और इफ्तिखार आलम को कोर्ट ने दोषी करार दिया। एक आरोपी फखरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। घटना के वक्त नाबालिग एक आरोपी पटना के रिमांड होम में है।

इनमें से हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी पहले ही बोधगया ब्लास्ट में उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं। आतंकियों में 6 रांची,2 यूपी के मिर्जापुर और एक छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है।
NIA के चार्जशीट मुताबिक ये सभी आतंकी सिमी और इंडियन मुजाहिद के सदस्य है।

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